कोर्ट फीस स्टांप की कमी से न्यायिक कार्य प्रभावित-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने प्रशासन को लिखा पत्र

दो माह से कोर्ट फीस व कॉपिंग टिकट उपलब्ध नहीं-अधिवक्ताओं व पक्षकारों को हो रही परेशानी

शिवराज बारवाल मीना
टोंक/उनियारा। स्मार्ट हलचल|उनियारा न्यायालय में पिछले करीब दो माह से कोर्ट फीस स्टांप एवं कॉपिंग फीस टिकट उपलब्ध नहीं होने से न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उनियारा ने उपखंड अधिकारी उनियारा एवं तहसीलदार उनियारा को पत्र लिखकर तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश उनियारा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 147 दिनांक 8 मई के अनुसार अभिभाषक संघ उनियारा ने अपने पत्र क्रमांक एसपी-2 दिनांक 5 मई 2026 के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया था कि स्टांप विक्रेताओं के पास कोर्ट फीस एवं कॉपिंग फीस के स्टांप उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते अधिवक्ताओं और पक्षकारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कोर्ट फीस स्टांप के अभाव में न्यायालय में प्रार्थना पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हो पा रहे हैं, जिससे न्यायालयीन कार्य बाधित हो रहा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपखंड अधिकारी उनियारा एवं तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया है कि उपकोष कार्यालय उनियारा मुख्यालय-अलीगढ़ को आवश्यक निर्देश देकर अविलंब कोर्ट फीस स्टांप उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि न्यायालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।