Homeअजमेररात दस बजे बाद नहीं बजेंगे ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र

रात दस बजे बाद नहीं बजेंगे ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र

*यह आदेश दिनांक 10/04/2025 तक प्रभावी

(हरिप्रसाद शर्मा)

स्मार्ट हलचल/अजमेर/ ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम-2000 के नियम 5 के अनुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के मध्य ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था। यह आदेश कमांक 159 दिनांक 17.6.2016 द्वारा ज़िला कलक्टर लोक बंधु ने जारी किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। जिसमें ध्वनि प्रसारक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी । यह आदेश दिनांक 10/04/2025 तक प्रभावी रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर सबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट / पुलिस उपअधीक्षक/तहसीलदार व थानाधिकारी उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करेगें व उल्लघंन होने पर उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेगें।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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