सरकारी संपत्तियों से 24 घंटे, सार्वजनिक से 48 और निजी संपत्तियों से 72 घंटे में हटानी होगी प्रचार सामग्री
अनिल कुमार
ब्यावर।स्मार्ट हलचल|नगर निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर कमल राम मीना ने गुरुवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता और चुनाव संबंधी नियमों की जानकारी देते हुए राजनीतिक दलों से नियमों की सख्ती से पालना करने की अपील की गई।जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी प्रभावी है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग जरूरी है।
उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग एवं दीवार लेखन 24 घंटे के भीतर हटाना होगा। सार्वजनिक संपत्तियों एवं परिसरों से 48 घंटे तथा निजी संपत्तियों से 72 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री हटाना अनिवार्य रहेगा। समय सीमा में सामग्री नहीं हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि चुनाव प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सहित धार्मिक स्थलों तथा अस्पतालों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर तनाव पैदा करने वाले प्रचार पर भी रोक रहेगी। मतदाताओं को डराने-धमकाने या रिश्वत अथवा प्रलोभन देकर वोट हासिल करने का प्रयास कानूनी अपराध माना जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निजी संपत्ति के स्वामी की अनुमति के बिना दीवार लेखन या पोस्टर लगाना भी प्रतिबंधित है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आचार संहिता की अक्षरशः पालना करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया।