भीलवाड़ा । विशिष्ट लोक अभियोक कैलाशचंद्र चौधरी ने बताया की सात साल पुराने तस्करी के मामले में सोमवार को एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए तस्करो को कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई । मामला 5 जून 2017 का हैं जब बीगोद थाना अधिकारी महावीर मीणा टीम के साथ गश्त पर थे और इस दौरान पुलिस ने आरोपित मोलूराम उर्फ मोडूराम पिता कानाराम निवासी जाटों का मोहल्ला गांव किशनपुरा अराई, जिला अजमेर को 42 किलो अवैध अफीम डोडे चूरे के साथ पकड़ा था साथ ही थार गाड़ी को जप्त किया था । जांच पड़ताल में सामने आया की तस्करी के काम में लिया हुआ वाहन रामप्रताप का है जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसके बाद संबंधित में चार्जशीट पेश की । सात साल तक कोर्ट में सुनवाई चली आरोप सिद्ध करने के लिए 10 गवाह और 50 दस्तावेज विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष पेश किए जिससे आरोप सिद्ध हुआ । एन डी पी एस कोर्ट ने आरोपित मोलूराम उर्फ मोडूराम को 7 साल का कठोर कारावास और 70 हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाई । वही दूसरे आरोपी वाहन मालिक रामप्रताप जाट निवासी मंडावर खुर्द, किशनगढ़ जिला अजमेर को भी सात साल की जेल और 70 हजार रु का जुर्माना लगाया ।