भीलवाड़ा, 21 अक्टूबर
स्मार्ट हलचल|पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए अधिग्रहित वाहन निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को चिह्नित कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चौधरी ने बताया कि चुनाव कार्य के लिए जारी अधिग्रहण आदेशों की पालना करना वाहन मालिकों के लिए आवश्यक है। आदेश में निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 167 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
उन्होंने बताया कि अधिग्रहण आदेश के बावजूद वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाले मालिकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धारा 53 के तहत वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।
जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन मालिकों से अपील की कि वे चुनाव कार्य के लिए जारी अधिग्रहण आदेशों की पालना करते हुए निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर अपने वाहन उपलब्ध कराएं, ताकि उनके विरुद्ध अनावश्यक कानूनी कार्रवाई की नौबत नहीं आए।