बानसूर। स्मार्ट हलचल/पालनहार योजना में 15 अक्टूबर तक वैरिफिकेशन नहीं करवाने पर राशि अटक सकती है। योजना के तहत लाभार्थियों को हर शैक्षणिक सत्र में वार्षिक सत्यापन / नवीनीकरण कराना आवश्यक है। 6 वर्ष तक के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 6 से 18 वर्ष के बच्चों का स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र नजदीकी ई-मित्र या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड करना होगा। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, नगर निकाय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से लंबित सूचियों की प्राप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर नवीनीकरण कराने के आदेश दिए हैं।