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बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के 1 लाख से अधिक वाहनों के होेंगे चालान : जिला परिवहन अधिकारी

Without high security registration

ब्यूरो रिपोर्ट : शिवराज बारवाल मीना

टोंक ।स्मार्ट हलचल/परिवहन विभाग के आदेशानुसार अब एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं होने पर परिवहन विभाग द्वारा चालान करने की कार्रवाई की जाएगी।
जिला परिवहन अधिकारी टोंक, संपतराम वर्मा ने बताया कि टोंक जिले में करीब 1 लाख से अधिक ट्रक, कार, बाईक, ट्रैक्टर, ऑटो आदि सहित अन्य वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी है। वहीं जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि 01 अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध वाहन नम्बर प्लेटों को आसानी से हटाया और बदला जा सकता था। इसके चलते वाहन चोरी की घटनाओं में भी काफी वृद्धि हुई। वाहन चोरी करने के बाद चोर पंजीकरण नम्बरो को बदल देते थे, जिससे पुलिस सहित परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना असंभव हो जाता था।
वहीं जिला परिवहन अधिकारी वर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले ऐसे पंजीकृत वाहन जिनका अंतिम अंक 1 एवं 2 है वह 29 फरवरी तक एचएसआरपी लगवा सकते है। उन्होंने बताया कि 3, 4 वाले अंतिम अंकों के वाहनों की 31 मार्च, 5, 6 अंकों की 30 अप्रैल, 7,8 अंकों की 31 मई एवं 9 एवं 0 अंकों वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है।
__पुराने वाहनों पर इस प्रकार लगवा सकते है नम्बर प्लेट__
उन्होंने बताया कि वाहन स्वामी अपने पुराने वाहनों पर भी परिवहन विभाग की वेबसाईट पर एसआईएएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन एवं चैसिस नम्बर डालने होंगे। वाहन नम्बर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और दिनांक बुक कर सकेंगे। ऑनलाईन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि एचएसआरपी प्लेट के लिए दुपहिया वाहन के 425 रूपये, तिपहिया के 470, चौपहिया के 695, मध्यम एवं भारी मोटर यान के 730 एवं ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य संबंधित वाहन के लिए 495 रूपये की राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने पर परिवहन विभाग द्वारा डीलर पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर  01 अगस्त  2024, Smart Halchal News Paper 01 August 
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