बजरंग आचार्य
सादुलपुर:- स्मार्ट हलचल|सिद्धमुख थाना क्षेत्र की ढाणी बड़ी में गुरुवार (23.10.2025) की शाम पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। बोलेरो गाड़ी में आए 8-9 लोगों ने लाठी, सरिए और बछीं से हमला कर युवक विनोद कुमार को बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और हाथ-पैर टूट गए। गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहाँ सिरसा के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।
हमले के संबंध में विनोद के ताऊ बजरंग लाल (38) ने शुक्रवार (24.10.2025) को सिद्धमुख थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों सहित 3-4 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यह है पूरा मामला
थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, ढाणी बड़ी निवासी बजरंग लाल ने बताया कि उनके भतीजे विनोद कुमार को उनके परिवार ने पाल-पोसकर बड़ा किया है। रंजिश की शुरुआत पिछले साल 2024 में हुई, जब गांव के जयपाल की अत्यधिक शराब पीने से मौत हो गई थी। जयपाल के बेटे संदीप ने विनोद के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जिसे पुलिस जांच में झूठा पाया गया था। इसी बात को लेकर संदीप व उसका परिवार विनोद से रंजिश रखते थे।
कल शाम करीब 7:15 बजे, विनोद कुमार अपने खेत में बनी ढाणी के आगे कुड पर गांव के विकास पुत्र ओमप्रकाश के साथ हुक्का पी रहा था। उसी समय गांव के संदीप पुत्र जयपाल, उसके दो चाचा सुरेन्द्र व बलवान (पुत्रगण रामसिंह), बलवान का बेटा निखिल और 3-4 अन्य व्यक्ति बोलेरो गाड़ी में आए। उन सबके हाथों में लाठी, सरिए और बछीं थीं। उन्होंने आते ही विनोद पर जानलेवा हमला कर दिया।
हमले में विनोद के सिर में गंभीर चोट लगी और उसका एक हाथ व एक पैर टूट गया। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। विकास ने विनोद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर अधिक होने और धमकी देने के कारण वह सफल नहीं हो पाया। विकास ने तुरंत बजरंग लाल को फोन किया, जिसके बाद उनके घटनास्थल पर पहुंचने और शोर मचाने पर आरोपी विनोद को छोड़कर मौके से भाग गए।
घायल विनोद को तुरंत उसकी बोलेरो गाड़ी में बजरंग लाल, विकास और गांव के पंकज कुमार पुत्र केहरसिंह सिद्धमुख के सरकारी अस्पताल लेकर आए। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राथमिक तौर पर भादरा के विवेकानंद अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से रेफर करने पर अब उसे सिरसा सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पुलिस ने प्रार्थी बजरंग लाल की रिपोर्ट पर आईपीसी की संबंधित धाराओं (FIR में उल्लेखित भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं: 109(1), 328(3), 115(2), 190, 191(2), (3), 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह उपनिरीक्षक द्वारा मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है।


