टोंक|स्मार्ट हलचल।राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सहकारी समितियां, टोंक के उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
नियम 16 के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित
जारी आदेश के अनुसार, उप रजिस्ट्रार रविन्द्र सिंह यादव के खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत गंभीर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रस्तावित है। जांच प्रक्रिया के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का कड़ा कदम उठाया है।
जैसलमेर किया गया मुख्यालय, मिलेगी ये शर्तें
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान रविन्द्र सिंह यादव का मुख्यालय टोंक से हटाकर कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जैसलमेर तय किया गया है।
- यादव को निलंबन काल में नियमानुसार केवल निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
- उन्हें जैसलमेर स्थित नए मुख्यालय पर प्रतिदिन उपस्थिति पंजिका में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी।
- बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के वे अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
