फायर NOC के नियम बदले. 9 मीटर ऊंचाई की अनिवार्यता खत्म, क्षमता बनेगी सुरक्षाका पैमाना, कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी भी दायरे में

बी एम राठौर
न्यूज
स्मार्ट हलचल|सांगोद 17 जुलाई को राज्य सरकार में फायर, एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की प्रक्रिया में बड़ा नीतिगत बदलाव कर सुरक्षा मानकों को भवन की ऊंचाई के बजाय उसकी वास्तविक उपयोग समता से जोड़ दिया है।
यह बदलाव भारत सरकार के कम्पलायंस रिडक्शन एवं डी-रेगुलेशन फेज-2 के तहत नियमों को सरल बनाने के साथ जोखिम आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से किया है हाल के महीनों में दिल्ली और लखनऊ में हुई अग्नि दुर्घटनाओं के बाद सरकार ने महसुस किया की आग का खतरा केवल उंची इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिक भीड़ वाले प्रतिष्ठानों में भी समान रूप से मोजूद रहता है। येसे में नए नियम सुरक्षा को अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। आदेशों की पालना में सांगोद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मालव के आदेशानुसार फायर टीम में फायर इंचार्ज शोभाराम मीणा, पवन कुमार सुमन,रवि सुमन अंकुश गोचर, ने सांगोद नगर में समस्त कोचिंग सेन्टर, लाईब्रेरी, I.T.I. होटल, रेस्टोरेन्ट माठ छात्रावाम, मेरिज गार्डन व जिन धर्मशाला में शादी विवाह होते है उनको 15 दिन पूर् जये नोटरीश सुचना दी गई व आज से फिर दुबारा फायर के उपकरण लगे है या नही चैक कर नोटिस दीये जा रहे है जिसमें से कुछ संस्थान तो लगभग फायर सिस्टम लगाकर फायर NOC की कार्यवाही के लिये तैयार हो गये बही कुछ के पास अभि भी 1 भी उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में राज्य सरकार की गाईड लाईन अनुसार समय पूरा होने पर जोभी कार्यबाही है, वो अमल में ली जायेगी। फायर NOC लेने की अनिवार्यता राज्य सरकार के नई नियम के अनुरूप रहेगी ..

(किन भवनों में अनिवार्य है NOC क्या है नियमों का दायरा।_ रियासी श्रेणी:- 9 मीटर से अधिक उंचाई वाले या 250 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी होस्टल, रेस्टोरवट, गार्डन और बार भी इसके दायरे में आयेगे, धर्मशाला गेस्ट हाउम और अन्य आवासीय प्रतिष्ठानो में 9 मीटर या उससे अधिक उंचाई अथवा 500 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र होने पर नियम लागू होगा

शेक्षणिक संस्थान : 9 मीटर से उचे या 500 वर्गमीटर से बड़े कोचिंग को NOC अनिवार्य होगी 50 से अधिक विद्यार्थीयो वाले सभी कोचिंग सेन्टर व लाइब्रेरी भी नियमो के दायरे में शामिल किए गये है।