भीलवाड़ा । अवैध डोडा चूरा के एक पांच साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने दो तस्करों को 20-20 साल कठोर कारावास ओर 2-2 लाख रु जुर्माने से दंडित किया है । मामला 11 फरवरी 2021 का है जब तत्कालीन सीआई राजेंद्र गोदारा मांडल थाने में तैनात थे इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली की एक पिकअप वाहन में अवैध डोडा चूरा भरा हुआ है । उक्त सूचना पर थानाप्रभारी ने टीम के साथ मांडल पुलिस चौकी चौराहे पर नाकाबंदी शुरू की ओर वह पिकअप आते हुए नजर आई जिसे रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया उसने अपना नाम पता रंगलाल पिता भैरूसिंह उर्फ भैरूलाल रावत निवासी बलियाखेड़ा, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ बताया । पुलिस ने पिकअप वाहन की तलाशी तो उसमें 14 प्लास्टिक के कट्टे थे जिनमें 301 किलो 435 ग्राम अवैध डोडा चूरा भरा हुआ मिला । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अवैध मादक पदार्थ ओर वाहन को जब्त कर लिया ओर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की । इस दौरान पता चला की पिकअप वाहन कालूराम पिता बजेराम निवासी धरियाबाद जिला प्रतापगढ़ के नाम थी जिसकी पुलिस ने तलाश शुरू की ओर गिरफ्तार कर लिया । दोनो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की मामले की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने की ओर आरोप सिद्ध करने के लिए 11 गवाह ओर 138 दस्तावेज पेश किए । ट्रायल पूरी होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 वाल कठोर कारावास और 2-2 लाख रु जुर्माने से दंडित किया ।
