गंगापुर
स्मार्ट हलचल|न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर के पीठासीन अधिकारी अमित दवे ने चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी को दो वर्ष की सजा सुनाई है तथा चेक की राशि का डबल जुर्माना भी अधिरोपित किया है। परिवादी जमालुद्दीन पिता खाज नीलघर निवासी पोटलां से आरोपी फतह मोहम्मद नीलघर ने जायज जरूरत के लिए एक लाख पच्चीस हजार रुपये उधार लिए थे। अदायगी के लिए फतह मोहम्मद ने जमालुद्दीन को एक लाख पच्चीस हजार रुपये का चेक दिया। बैंक में प्रस्तुत करने पर यह चेक अनादरित हो गया। इसके बाद जमालुद्दीन ने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिलवाया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी फतह मोहम्मद नीलघर को दोषी करार देते हुए दो वर्ष की सजा सुनाई तथा चेक की राशि का डबल (ढाई लाख रुपये) जुर्माना अधिरोपित किया।परिवादी की ओर से न्यायालय में पैरवी अधिवक्ता सुनिल कुमार जैन व किशन लाल पारीक ने की।