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अवैध मादक पदार्थ मामले में तस्कर को 10 वर्ष का कारावास ओर एक लाख रु जुर्माने की सजा

वशिष्ठ शर्मा

भीलवाड़ा । मांडल थाना पुलिस ने एसएचओ सज्जन सिंह के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 2020 में गश्त के दौरान आरोपित सांवर कुमार (40) पिता हरनारायण ओझा निवासी चावण्डिया थाना बडलियास भीलवाड़ा को ईको कार के साथ गिरफ्तार किया था और 212 किलो 420 ग्राम अफीम डोडा चूरा जप्त किया था । विशिष्ट लोक अभियोक कैलाश चंद्र चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया की आरोपित को दोषी साबित करने के लिए 10 गवाह और 68 दस्तावेज विशिष्ट न्यायाधीश के समक्ष पेश किए । चार साल सुनवाई चलने के बाद शनिवार को एन डी पी एस एक्ट में आरोपित को न्यायाधीश ने 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रु जुर्माने से दंडित किया । अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र ताड़ा थानाधिकारी बदनोर थे ।

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