भीलवाड़ा । कोतवाली थाना क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी मोहम्मद याकूब शेख को पॉक्सो कोर्ट एक ने 3 साल कठोर कारावास ओर 20 हजार रु अर्थदंड से दंडित किया है । पॉक्सो कोर्ट संख्या एक की विशिष्ट न्यायाधीश रेखा वधवा ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया । विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने आरोप सिद्ध करने के लिए 21 दस्तावेज ओर 13 गवाह पेश किए। प्रार्थी ने कोतवाली थाने में 14/12/24 को इस संबंध में मामला दर्ज करवाया है था ओर बताया की प्रार्थी की नाबालिग पुत्री बडला चौराहे स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती है जब एक दिन वह कोचिंग पढ़ाने गई तो इस दौरान आरोपी मोहम्मद याकूब शेख उसका पीछा करते हुए वहां आया और कोचिंग सेंटर के अंदर घुसकर पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की ओर अश्लील हरकते करने लगा साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी । पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की ओर कोचिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जांच में पता चला की आरोपी पूर्व में भी दूसरी लड़कियों के साथ ऐसी हरकते कर चुका है पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की ओर उसे गिरफ्तार करने के बाद पॉक्सो कोर्ट एक में चालान पेश किया । ट्रायल पूरी होने के बाद आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायाधीश वधवा ने आरोपी को तीन साल कठोर कारावास ओर 20 हजार रु जुर्माने की सजा सुनाई ।
