भीलवाड़ा में उपभोक्ता नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, दो प्रतिष्ठानों पर 30 हजार का जुर्माना

भीलवाड़ा, 12 अक्टूबर।स्मार्ट हलचल|उपभोक्ताओं को सही मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में विधिक माप विज्ञान विभाग का विशेष जांच अभियान जारी है। अभियान के तहत सोमवार को दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
विधिक माप विज्ञान अधिकारी, भीलवाड़ा ने जांच के दौरान रीको औद्योगिक क्षेत्र के बीलिया स्थित चित्रक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और आजाद नगर स्थित नाकोड़ा फैशन में नियमों का उल्लंघन पाया। दोनों प्रतिष्ठानों में पैकेजिंग से संबंधित आवश्यक पंजीकरण अथवा लाइसेंस नहीं मिला। साथ ही, कांटों का सत्यापन भी नहीं पाया गया।
नाकोड़ा फैशन पर पैकेजिंग पंजीकरण नहीं होने और कांटा सत्यापित नहीं मिलने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, चित्रक गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड पर पैकेजिंग लाइसेंस के अभाव और कांटे का सत्यापन नहीं होने के कारण 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया।
उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य विधिक माप विज्ञान नियमों की पालना सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराना है। विभागीय अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा तथा लीगल मेट्रोलॉजी के प्रावधानों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले में जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।