अधिवक्ता पर जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की जमानत खारिज
मांडलगढ़, स्मार्ट हलचल। अधिवक्ता शराफत हुसैन आसाम पर हुए जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों की जमानत याचिका मंगलवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांडलगढ़ ने खारिज कर दी। तीनों आरोपी 12 जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
प्रकरण के अनुसार, 3 जुलाई 2026 को न्यायालय परिसर के सामने अधिवक्ता शराफत हुसैन आसाम एवं उनके भाई अधिवक्ता मोइनुद्दीन आसाम पर कथित रूप से धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। बताया गया कि यह घटना एक प्रकरण में विरोधी पक्ष की ओर से विधिक सलाह एवं पैरवी किए जाने की रंजिश को लेकर हुई थी।
घटना के विरोध में मांडलगढ़ बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी। मामले में अब न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
