भीलवाड़ा । अपर जिला न्यायाधीश ने एन डीपी एस एक्ट के दो आरोपियों को 10 -10 वर्ष के कठोर कारावास व एक एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई । अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अफीम डोडा चुरा के दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व एक एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई मामले मे थाना अधिकारी आरक्षी केंद्र गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा ने दिनांक 11-2-2020 को भीलवाड़ा से अजमेर जाने वाले नेशनल हाइवे 79 पर नाका बंदी के दोरान 420 किलो ग्राम अफीम डोडा पोस्त को पकड़ा जिसमे मुल्जिम सलमान खा पुत्र मुना खा पठान मुसलमान उम्र 24 साल निवासी धुंधड़का थाना दलोडा जिला मंदसौर के खिलाफ अपराध धारा 8/15 और आरोपी राकेश पुत्र मदन लाल खारोल उम्र 30 साल निवासी धुंधड़का थाना दलोडा जिला मंदसौर मध्य्प्रदेश के विरुद्ध अपराध धारा 8/15 एन डीपी एस एक्ट मे प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक एक लाख के जुर्माने से दंडित किया मामले मे चार्ज सीट पेशकर अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने 18 गवाह 111 दस्तावेज 84 आर्टिकल प्रदर्शत कराये ।
