भीलवाड़ा। 6 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दोष सिद्ध होने के बाद एनडीपीएस कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 15 वर्ष कठोर कारावास ओर डेढ़ लाख रु अर्थदंड से दंडित किया । विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस ने आरोपी सुरेश विश्नोई को सजा सुनाई । विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप ने गुर्जर ने बताया की दोष सिद्ध करने 11 गवाह 107 दस्तावेज पेश किए । 11 फरवरी 2020 में तत्कालीन थाना अधिकारी मांडलगढ़ महावीर प्रसाद को एएसपी सूर्यवीर सिंह सीआईडी सीबी जयपुर ने एक स्कार्पियो में अवैध मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना दी जिस पर थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मय टीम मौके पर पहुंचे दौरान कार से दो आरोपी भागने लगे दोनो का पीछा किया एक को पकड़ लिया दूसरा फरार हो गया । आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पता सुरेश विश्नोई पिता सहदराम विश्नोई निवासी अक्तासनी लूनी जोधपुर बताया स्कार्पियो तलाशी में उसमे 15 कट्टो में 296 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा, जरीकेन में 20 लीटर पेट्रोल भरा हुआ ओर लोहे का दाथला मिला पुलिस ने डोडा चूरा, कार ओर अन्य सामान को जप्त कर एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी को 15 साल कठोर कारावास ओर 1.5 लाख रु जुर्माने का दंड मिला ।
