एनआई एक्ट मामलों के निस्तारण के लिए 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत, जिले में 13 बेंचों का गठन

राजीनामे के माध्यम से विवाद सुलझाने का मिलेगा अवसर, पक्षकारों से अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील

भीलवाड़ा, स्मार्ट हलचल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एनआई एक्ट (धारा 138) से संबंधित लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारण के लिए 18 जुलाई 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी श्रृंखला में दूसरी विशेष लोक अदालत 21 नवंबर 2026 को आयोजित होगी।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय जैन के निर्देशन में भीलवाड़ा न्यायक्षेत्र में आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिले में राजीनामे योग्य मामलों के निस्तारण के लिए 13 विशेष बेंचों का गठन किया गया है। प्रत्येक बेंच में अपर जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी एवं अनुभवी अधिवक्ता सदस्य शामिल रहेंगे, जो पक्षकारों के बीच समझाइश कर आपसी सहमति से विवादों के समाधान का प्रयास करेंगे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रश्मि आर्य ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का वातावरण न्यायालय की तुलना में अधिक सहज, अनौपचारिक और सौहार्दपूर्ण होता है, जहां दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर रख सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष पर समझौते का दबाव नहीं डाला जाता। केवल दोनों पक्षों की स्वैच्छिक सहमति होने पर ही राजीनामे के आधार पर आदेश पारित किया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एनआई एक्ट से जुड़े पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने राजीनामे योग्य मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराकर समय, धन और अनावश्यक न्यायिक प्रक्रिया से बचें।