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ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गलत पट्टा,कलेक्टर ने दिए सही पट्टा जारी करने के निर्देश

पुस्तैनी आवासीय भूमि की जगह ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूमि का पट्टा जारी कर दिया।

शाहपुरा@(किशन वैष्णव)ग्राम पंचायत खामोर द्वारा वर्ष 2019 में घनश्याम पिता माधू बैरवा के पूर्व में नामित आवास का पट्टा जारी नहीं करके आबादी भूमि के आवंटन का पट्टा जारी कर दिया गया है।बल्कि उसकी पुश्तैनी आवासीय भूमि पर जिसमें पहले से मकान बना कर वह रह रहा है प्रार्थी के भाई जेठु बैरवा को पुश्तैनी आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया हैं किन्तु प्रार्थी को गलत पट्टा जारी कर दिया जिसकी शिकायत लेकर घनश्याम पिता माधु बैरवा शाहपुरा जिला कलेक्टर टीकम चंद बोहरा के पास पहुंचा।प्रार्थी को गलत पट्टा जारी करने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया प्रार्थी को जारी पट्टा बुक सं० 30 पट्टा सं० 17 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत गलत पट्टा जारी किया गया है जिसे जिला कलेक्टर ने निरस्त कर दिया और पंचायत समिति विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रार्थी को उसके आवेदन के अनुसार नियम 157 (1) के तहत पुश्तैनी आवासीय भूमि/मकान का पट्टा जारी किया जाए तथा अनुपालना रिपोर्ट 23 जनवरी 2024 तक मांगी गई।

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