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सरपंच संचिव सहित 9 लोगो की मिलीभगत से फर्जी पट्टा जारी करने का आरोप,मामला दर्ज

व्यवसायिक दुकान का पूर्व में बना हुआ पट्टा, दूसरे व्यक्ति के नाम एक और पट्टा जारी किया।

मिलीभगत से दुकान हड़पने का गंभीर आरोप।

शाहपुरा@किशन वैष्णव)धनोप ग्राम पंचायत मे महिला सरपंच रिंकू देवी,तत्काल ग्राम विकास अधिकारी भागचंद मीणा,पंचायत सहायक और वार्ड पंच सहित 9 लोगो पर षड्यंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पूर्व में बने दुकान के व्यवसायिक पट्टे के बावजूद एक और आवासीय पट्टा जारी करने व मिलीभगती से तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने सहित फर्जी तरीके से पट्टा जारी करने का आरोप लगाते हुए फुलिया कलां थाने में न्यायालय के इस्तगासे द्वारा धनोप निवासी कन्हैया लाल पुत्र मिटूदास वैष्णव ने जगदीश पुत्र रामपालदास साधु,बनवारी लाल पुत्र जगदीश दास,तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी भागचंद मीणा,तत्कालीन पंचायत सहायक ओनाड माली,सरपंच रिंकू देवी वैष्णव,वार्ड पंच सोनू देवी,कालूराम गुर्जर, संजय दरोगा,मुकेश कुमार साधु निवासी शिखरानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जिसमे आरोप है कि कन्हैया लाल के पिता मिठूदास वैष्णव व जगदीश पुत्र रामपालदास वैष्णव के मध्य 1994 में एक विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था जिसमें सामलाती दुकान का नाप मिठ्ठुदास के हक में 7.6×18 फीट 135 वर्गफीट,क्षेत्रफल 15 वर्गगज व इसी भू-माप में एक दुकान जगदीश दास के हक में होती है जिसकी लिखापढी की भी गई थी।लेकिन जगदीश दास के पुत्र बनवारी लाल ने उक्त लोगो के साथ मिलकर सुनियोजित षडयन्त्र कूट रचना करते हुए अपने पिता जगदीशदास के नामित दुकान का पट्टा प्राप्त करने के लिए दुकान को मकान बताया और भू-माप 7.6×18 फीट के बजाय 7.6×24 फीट भू-माप बताते हुऐ ग्राम पंचायत में कार्यालय में पट्टे का आवेदन किया।वार्ड पंच सोनू देवी,कालू गुर्जर,संजय दरोगा ने जगदीश दास और बनवारी लाल से मिला भगती कर मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करते हुऐ वास्तविक भू-माप 7.6×18 फीट के बजाय 7.6×24 फीट का फर्जी तरीके से दुर्भावनावश पट्टा पत्रावली निर्मित करते हुऐ एक आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 34 मिसल संख्या 58 जो कि पत्रावली 25 जनवरी 2022 को ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय में दर्ज करते हुए 10 फरवरी 2023 को बनवारी लाल पुत्र जगदीश वैष्णव के पक्ष में फर्जी तौर पर पट्टा जारी किया। जिसका पंजीयन बलवारी लाल वैष्णव ने ग्राम विकास अधिकारी भागचंद और मुकेश कुमार वैष्णव निवासी शिखरानी को बतौर पंजीयन कर्ता,गवाह बनाते हुए उप पंजीयन कार्यालय फुलिया कलां में पट्टे का पंजीयन करवा लिया।जबकि इससे पूर्व पट्टा न जारी करने का आपत्ति पत्र ग्राम पंचायत धनोप में 2013 व 2017 में तत्कालीन सचिव तेजमल साहू के समक्ष व 2019 में सुरजकरण लड्डा के समक्ष भी प्रार्थी की मां नाथी देवी ने पेश की थी वही प्रार्थी की माता के हक में ग्राम पंचायत द्वारा 2013 में एक सजरा प्रमाणित किया तथा एक पट्टा पत्रावली 1987 को जारी किया गया था इसके बावजूद अप्रार्थियो द्वारा आपसी मिलाभगती से फर्जी व व्यवसायिक दुकान को आवासीय पट्टा जारी किया गया।वही पट्टा पत्रावली में एक मृतक ग्रामीण का शपथ पत्र बिना हस्ताक्षरित नोटरी तस्दीक करा कर लगाया। कागजात में गवाह मुकेश कुमार पुत्र गोपालदास शिखारानी निवासी होने के बावजूद भी आधार कार्ड में संशोधन कर ग्राम पंचायत धनोप का निवासी बताया,इस पूरे मामले की जानकारी परिवादी को जब हुई तब ग्राम पंचायत कार्यालय से जारीशुदा पट्टे की संपूर्ण पत्रावली मांगी गई।वही विधानसभा चुनावों में आचार संहिता में पट्टा जारी करने का आरोप भी लगाया।सम्पूर्ण मामले में पुलिस ने मामला अपराध धारा 406,420 व 120 बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई महावीर प्रसाद के जिम्मे की गई।

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