बानसूर।स्मार्ट हलचल/बासदयाल पुलिस थाने को गांव कराना में स्थानांतरित करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय नें जनहित याचिका पर सुनवाई करतें हुए बासदयाल पुलिस थाने को यथावत रखने का आदेश दिया है। हालांकि 3 अक्टूबर को बासदयाल थाने को कराणा में स्थापित कर दिया गया था। अब उच्च न्यायालय के आदेश के बाद थाने को फिर से बासदयाल में वापस लाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने 23 अगस्त 2024 को बासदयाल पुलिस थाने को स्थानांतरित कर गांव कराणा में स्थापित करने के आदेश जारी किए थे। इसके खिलाफ बासदयाल के निवासी कृष्ण गुर्जर, दाताराम गुर्जर, अड़ीसाल, मालाराम, और रमेश चंद्र ने उच्च न्यायालय में गृह विभाग के इस आदेश को चुनौती देते हुए बासदयाल पुलिस थाने को यथावत रखने की याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश तक बासदयाल थाने को यथावत रखने का निर्देश दिया है। आप कों बता दें कि गृह विभाग के आदेश के बाद 3 अक्टूबर को बासदयाल थाने को कराना गांव में शिफ्ट किया गया था और 9 अक्टूबर को थाने का उद्घाटन किया जाना था। पिछले साल जून महीने में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा बासदयाल में नया थाना खोला गया था।