Homeभीलवाड़ापुलिस ने आमजन को दी नए कानून भारतीय न्याय संहिता की जानकारी

पुलिस ने आमजन को दी नए कानून भारतीय न्याय संहिता की जानकारी

पुलिस ने आमजन को दी नए कानून भारतीय न्याय संहिता की जानकारी

आज़ाद नेब

जहाजपुर/स्मार्ट हलचल/ स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने आज चावंडिया चौराहे पर केम्प लगा कर एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आने जाने वाले आमजन को जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक अजीत सिंह मेघवंशी ने कहा कि एक जुलाई से नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है अंग्रेजों के ज़माने के कानून मे सरकार ने बदलाव किया गया है। नये कानून के तहत अब किसी भी थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, नये कानून के तहत अब ईमेल के माध्यम से भी मुकदमा दर्ज किया जा सकेगा ओर दर्ज मुकदमे में टाइम पिरियड के दौरान ही निस्तारण किया जाने के लिए कानून ने बाध्य किया गया है।

थानाधिकारी नरपत राम बाना ने बताया कि अब भारतीय न्याय संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायत को 3 दिन में दर्ज किया जाएगा। प्राथमिक जांच को 14 दिवस के भीतर संपन्न किया जाएगा। रिपोर्ट की प्रति तत्काल उपलब्ध करवाया जाएगा। चिकित्सक द्वारा चोट प्रतिवेदन पुलिस को तत्काल मुहैया करवाया जाएगा, बलात्कार संबंधी मेडिकल जांच रिपोर्ट 07 दिवस के भीतर प्रदान किया जाएगा, मुकदमे के अनुसंधान की स्टेटस रिपोर्ट 90 दिन में प्रार्थी को दिया जाएगा, न्यायालय द्वारा पहली सुनवाई के 60 दिवस के भीतर आरोप तय किया जाएगा, अदालत में आरोप तय होने के 90 दिन बाद घोषित अपराधियों के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में एक तरफा सुनवाई आरम्भ किया जाएगा, न्यायालय द्वारा विचरण समाप्त होने के 45 दिन के भीतर निर्णय घोषित किया जाएगा, न्यायालय द्वारा फैसले की तारीख के 7 दिन के भीतर अपने पोर्टल पर जजमेंट की कॉपी अपलोड किए जाने की जानकारी दी। इस दौरान एसआई शंकर सिंह, एएसआई नज्मू, हेड कांस्टेबल बनय सिंह सहित थाने के पुलिस जवान मौजूद थे।

स्मार्ट हलचल न्यूज़ पेपर 31 जनवरी 2025, Smart Halchal News Paper 31 January 2025
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